Acid Survivor Foundation Meer Foundation

त्रिपुरा दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय दिशानिर्देश

त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Address

ईस्ट बैंक, मेलर्मथ दिघी, अगरतला: 799 001 पश्चिम त्रिपुरा जिला

जरूरी कागज़ात

एफ़आईआर / पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट (यदि चिकित्सा परीक्षा की गई है), मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सजा पर निर्णय और आदेश की प्रति (यदि मुकदमा समाप्त हो गया है)

स्वीकृति प्राधिकरण

डी.एल.एस.ए (जिला आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड)

लाभार्थि

पीड़ित या आश्रित

उपयोग कैसे करें

एक आवेदन डी.एल.एस.ए में किया जा सकता है

लाभ

  • चिकित्सीय लाभ

    पीड़ित की पीड़ा को दूर करने के लिए, तत्काल अंतरिम सहायता सुविधा या चिकित्सा लाभ के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है

  • रकम

    हानि या चोट का विवरण मुआवज़े की अधिकतम राशि
    एसिड अटैक 3 लाख रुपये
    मृत्यु 2 लाख रुपये
    स्थायी विकलांगता (80% से अधिक) 2 लाख रुपये
    आंशिक विकलांगता (40% से 80%) 1 लाख रुपये

अपील

यदि किसी पीड़ित को मुआवज़े से वंचित किया जाता है, तो 90 दिनों के भीतर एस.एल.एस.ए से अपील करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिले का नाम पता संपर्क करें ईमेल

पश्चिम त्रिपुरा

पश्चिम त्रिपुरा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला

0381 231-5093

फैक्स नंबर- 0381 231-5093

dlsawesttripura@gmail.com

उनाकोटि

उनाकोटि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की पहली मंजिल, उनाकोटि जिला, कैलाशहर, त्रिपुरा -799277

03824 222-364

फैक्स: 03824 222-364

klslegalservice@gmail.com

गोमती

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर

सचिव: 03821 223-564

दक्षिण त्रिपुरा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण त्रिपुरा न्यायिक जिला, बेलोनिया

अध्यक्ष: 03823-222-255

सचिव: : 03823-222-252

उत्तर त्रिपुरा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, उत्तर त्रिपुरा, धर्मनगर, पिन - 799250

03822 220-041

dlsa.dharmanagar@gmail.com

नोट: हेल्पलाइन नंबर केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए सूचीबद्ध हैं। हम आपको किसी भी सहायक से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया और चिकित्सा सलाह के बारे में कोई सिफारिश या गारंटी नहीं देते हैं।

आप सभी अस्पतालों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 C के अनुसर प्राथमिक चिकित्सा और डॉक्टरी इलाज के लिए हक़दार हैं, चाहे वह सार्वजनिक या निजी हो और चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।

जरूरी कागज़ात

एफ़आईआर / पुलिस रिपोर्ट, फॉर्म ’I’ (नीचे संलग्न), मेडिकल रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो), डेथ सर्टिफ़िकेट (यदि लागू हो), ट्रायल खत्म होने पर न्यायालय की निर्णय / अनुशंसा की प्रति।

स्वीकृति प्राधिकरण

डी.एल.एस.एय या एस.एल.एस.एय

लाभार्थियों

शिकार या आश्रित

कैसे करें उपयोग

एफ़आईआर दर्ज होते ही,

लाभ

  • अंतरिम राहत

    अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन तत्काल प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा लाभ के लिए डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय में किया जा सकता है। एस.एल.एस.एय को नोटिस में लाए जाने के 15 दिनों के भीतर रुपए एक लाख पीड़ित को दिए जाएंगे। ऐसी राहत के लिए आदेश 7 दिनों के भीतर पारित किया जाएगा और एस.एल.एस.ए आदेश पारित होने के 8 दिनों के भीतर मुआवज़े का भुगतान करेगा।

    दो महीने के भीतर दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और इसका भुगतान शीघ्र और सकारात्मक रूप से किया जाएगा।

  • अंतिम मुआवजा

    क्षतिपूर्ति राशि का 75% कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए पीड़ित के नाम पर एक सावधि जमा में रखा जाएगा। अन्य 25% उपयोग और प्रारंभिक खर्चों के लिए उपलब्ध होंगे।

    विशेष मामलों में, डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय के विवेक पर शैक्षिक या चिकित्सा व्यय या और कोई  तत्काल जरूरतों के लिए निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

    सावधि जमा में जमा ब्याज मासिक आधार पर बचत खाते में जमा किया जाएगा और लाभादारी इससे निकालकर इसका इस्तेमाल कर सकते है।

  • रकम

    • Amount

      हानि या चोट का विवरण मुआवजे की न्यूनतम सीमा मुआवजे की ऊपरी सीमा
      चेहरे की विरूपता के मामले में 7 लाख रूपए 8 लाख रूपए
      50% से अधिक चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए
      50% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए
      20% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 4 लाख रूपए
  • भुगतान का प्रकार

    मुआवजे का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते की जरूरत होती है। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है, तो संबंधित डी.एल.एस.पीड़ित या उनके आश्रितों के नाम पर बैंक खाता खोलने में आपकी  मदद करेगा।

  • अपील

    यदि आप दिए गए मुआवजे के कोरम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप डी.एल.एस.एय अध्यक्ष के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

केंद्र सरकार में नौकरियों के आरक्षण का अधिकार

आप विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए पात्र हैं। किसी भी भेदभाव के मामले में, आप संबंधित सरकारी निकाय के शिकायत निवारण अधिकारी से बात कर सकते हैं।

ये अधिकारी शिकायत दर्ज करने का एक रजिस्टर रखेंगे, जैसे कि शिकायत की तारीख; शिकायतकर्ता का नाम; उस प्रतिष्ठान या व्यक्ति का नाम जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है; शिकायत निवारण और शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटान की तारीख।

प्रत्येक शिकायत की उसके पंजीकरण के दो महीने के भीतर जांच की जाएगी और उसके परिणाम या कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता या बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

एसिड हमले के पीड़ित भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से 1 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे के हकदार हैं|

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मीर फाउंडेशन कंपनी अधिनियम के तहत धारा 25 कंपनी (लाभ के लिए नहीं) के रूप में पंजीकृत है। यह 1961 की आयकर अधिनियम की धारा 12 ए (ए) और 80 जी के तहत एक धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत है।