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केरल दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय दिशानिर्देश

केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण

Address

सदस्य सचिव, केरल राज्य कानूनी प्राधिकरण, नियामा सह्या भवन, उच्च न्यायालय परिसर एर्नाकुलम, कोच्चि, केरल राज्य, पिन कोड: 682 031

Address

फोन: 0484-2396717

फैक्स: 0484-2396717

फैक्स:

पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 केरल पीड़ित मुआवजा योजना 2014 और पीड़ित मुआवजा योजना

जरूरी कागजात

एफआईआर / पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट (यदि चिकित्सा परीक्षा की गई है), मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सजा पर निर्णय और आदेश की प्रति (यदि मुकदमा समाप्त हो गया है)

स्वीकृति प्राधिकरण

डी.एल.एस.ए

लाभार्थियों

पीड़ित या आश्रित

उपयोग कैसे करें

यदि ट्रायल कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं करता है, तो डी.एल.एस.ए  को आवेदन किया जा सकता है

लाभ

  • चिकित्सीय लाभ

    डीएलएसए प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा लाभ या किसी अन्य राहत का आदेश दे सकता है जो मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त हो।

  • समय सीमा

    क्षतिपूर्ति 2 महीने के भीतर प्रदान की जाएगी

  • रकम

    ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर एसिड पीड़ित को 1 लाख का भुगतान किया जाएगा।

    शरीर के किसी भी हिस्से पर एक अपराध (एसिड हमले सहित) के कारण नुकसान, जो 80% से अधिक स्थायी विकलांगता का कारण बनता है 3 लाख रुपये
    शरीर के किसी भी हिस्से पर अपराध (एसिड हमलों सहित) के कारण नुकसान, जो 40% से अधिक लेकिन स्थायी विकलांगता के 80% से कम का कारण बनता है 2 लाख रुपये
    शरीर के किसी भी हिस्से पर अपराध (एसिड हमलों सहित) के कारण नुकसान, जो स्थायी विकलांगता को 40% से कम करता है 1 लाख रुपये
    एसिड हमला (जीवन की हानि / चोट) 1 लाख रुपये

अपील

-यदि किसी पीड़ित को मुआवजे से वंचित किया जाता है, तो 90 दिनों के भीतर एसएलएसए से अपील करें
- प्रथम अपील प्राधिकारी अर्थात राज्य विधिक सेवा के निर्णय के विरुद्ध गृह विभाग में एक दूसरी अपील सरकार के पास होगी।
- 30 दिनों के भीतर दूसरी अपील का जवाब दिया जाएगा। दूसरी अपील प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

अदायगी

यह आधार लिंक बैंक खाते के माध्यम से होगा

यदि पीड़ित 14 वर्ष या उससे कम है, तो मुआवजा 50% अधिक बढ़ जाएगा



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला अध्यक्षता [प्रधान जिला न्यायाधीश] सचिव [उप- न्यायाधीश] संपर्क नंबर [डी.एल.एस.ए / सचिव कार्यालय] तालुक विधिक सेवा समितियाँ
तिरुवनंतपुरम

श्री. के बाबू

श्री. सिजू शेख

कार्यालय: 04712579057

सचिव: 0471 2575013

तिरुवनंतपुरम
तिरुवनंतपुरम
नेदुमंगद
नेदुमंगद

कोल्लम

श्री सी. सी. जयचंद्रन

श्री. सुधाकांत आर

कार्यालय: 04742791399

कार्यालय:
कोट्टाराक्कारा
कोट्टाराक्कारा
कोट्टाराक्कारा
कुन्नाथूर

कुन्नाथूर

श्री. जॉन के. इलिक्कदन

श्री. आर. जयकृष्णन

कार्यालय: 04682220141

कोज़्हेनचेर्री
मल्लाप्पाली
तिरुवल्ला
कोज़्हेनचेर्री
राणी
अडूर

कोट्टायम

श्रीमती. एस. संथाकुमारी

श्री. एस. सुदीप

कार्यालय: 04812302422

सचिव: 04812300668

कोट्टायम
चंगनासेरी
मीनचल
कन्जिराप्पल्ली
वैक्कोम

अलाप्पुझा

श्रीमती. सोफी थॉमस

श्री. एम. उदयकुमार

कार्यालय: 04772262495

अम्बालप्पुज़्हा
चेरथला
चेरथला
करथिकप्पाल्ली
कुट्टनाड
मवेलिक्कारा

थोडु पूझा

श्री. मोहम्मद वसीम

श्री. दिनेसन एम. पिल्लई

कार्यालय: 04862255383

थोडुपूझा
पीरुमाडी
पीरुमाडी
उडुमपंचोला

उडुमपंचोला

डॉ. कौसर एदप्पगाथ

श्री. ए. एम. बशीर

कार्यालय: 04842344223

कनयान्नर
कोच्चि
कोठामंगलम
अलुवा
कुन्नाथुनाड
उत्तर परावूर
मुवात्तुपूजा

त्रिशूर

श्री. ए. बदरुद्दीन

कार्यालय: 04872363770

त्रिशूर
थलैपपिली
मुकुंदपुरम
चवक्कड़
कोडुन्गल्लुर

पलक्कड़

श्रीमती. के.पी. इंदिरा

श्री. तुषार एम.

कार्यालय: 04912505665

पलक्कड़
चित्तूर
आल्हाथुर
ओट्टापलम
मन्नारका

मलप्पुरम

श्री. सुरेश कुमार पॉल

श्रीमती मिनी आर.

कार्यालय: 04832762220

एरनाड (मंजरी)
तिरूर
पोन्नानी
पेरिन्तल्मन्न
थिरुरअंगडी

कोझिकोड

श्रीमती. एम. आर. अनीथा

श्री. जयराज एम. पी.

कार्यालय: 04952366044

सचिव: 04952365048

कोझिकोड
वड़ाकरारा
कोयिलनदी

वायनाड

डॉ. के. विजयकुमार

श्रीमती. सुनीता के. पी.

कार्यालय: 04936207800

सुलथान
बाथेरी
व्यथरी
मानन्थावादि

कन्नूर

श्रीमती. टी. इंदिरा

श्री. सुरेश कुमार सी. [जूनियर]

कार्यालय: 04902326766

सचिव: 04902344666

कन्नूर
थालीपरम्बा
थालासेसी

कासरगोड

श्री. मनोहर किनी

श्री. फिलिप टी. थॉमस

कार्यालय: O499256189

सचिव: 04994255189

कासरगोड
होसदुर्ग (कान्हंगद)

नोट: हेल्पलाइन नंबर केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए सूचीबद्ध हैं। हम आपको किसी भी सहायक से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया और चिकित्सा सलाह के बारे में कोई सिफारिश या गारंटी नहीं देते हैं।

आप सभी अस्पतालों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 C के अनुसर प्राथमिक चिकित्सा और डॉक्टरी इलाज के लिए हक़दार हैं, चाहे वह सार्वजनिक या निजी हो और चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।

जरूरी कागज़ात

एफ़आईआर / पुलिस रिपोर्ट, फॉर्म ’I’ (नीचे संलग्न), मेडिकल रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो), डेथ सर्टिफ़िकेट (यदि लागू हो), ट्रायल खत्म होने पर न्यायालय की निर्णय / अनुशंसा की प्रति।

स्वीकृति प्राधिकरण

डी.एल.एस.एय या एस.एल.एस.एय

लाभार्थियों

शिकार या आश्रित

कैसे करें उपयोग

एफ़आईआर दर्ज होते ही,

लाभ

  • अंतरिम राहत

    अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन तत्काल प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा लाभ के लिए डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय में किया जा सकता है। एस.एल.एस.एय को नोटिस में लाए जाने के 15 दिनों के भीतर रुपए एक लाख पीड़ित को दिए जाएंगे। ऐसी राहत के लिए आदेश 7 दिनों के भीतर पारित किया जाएगा और एस.एल.एस.ए आदेश पारित होने के 8 दिनों के भीतर मुआवज़े का भुगतान करेगा।

    दो महीने के भीतर दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और इसका भुगतान शीघ्र और सकारात्मक रूप से किया जाएगा।

  • अंतिम मुआवजा

    क्षतिपूर्ति राशि का 75% कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए पीड़ित के नाम पर एक सावधि जमा में रखा जाएगा। अन्य 25% उपयोग और प्रारंभिक खर्चों के लिए उपलब्ध होंगे।

    विशेष मामलों में, डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय के विवेक पर शैक्षिक या चिकित्सा व्यय या और कोई  तत्काल जरूरतों के लिए निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

    सावधि जमा में जमा ब्याज मासिक आधार पर बचत खाते में जमा किया जाएगा और लाभादारी इससे निकालकर इसका इस्तेमाल कर सकते है।

  • रकम

    • Amount

      हानि या चोट का विवरण मुआवजे की न्यूनतम सीमा मुआवजे की ऊपरी सीमा
      चेहरे की विरूपता के मामले में 7 लाख रूपए 8 लाख रूपए
      50% से अधिक चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए
      50% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए
      20% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 4 लाख रूपए
  • भुगतान का प्रकार

    मुआवजे का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते की जरूरत होती है। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है, तो संबंधित डी.एल.एस.पीड़ित या उनके आश्रितों के नाम पर बैंक खाता खोलने में आपकी  मदद करेगा।

  • अपील

    यदि आप दिए गए मुआवजे के कोरम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप डी.एल.एस.एय अध्यक्ष के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

केंद्र सरकार में नौकरियों के आरक्षण का अधिकार

आप विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए पात्र हैं। किसी भी भेदभाव के मामले में, आप संबंधित सरकारी निकाय के शिकायत निवारण अधिकारी से बात कर सकते हैं।

ये अधिकारी शिकायत दर्ज करने का एक रजिस्टर रखेंगे, जैसे कि शिकायत की तारीख; शिकायतकर्ता का नाम; उस प्रतिष्ठान या व्यक्ति का नाम जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है; शिकायत निवारण और शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटान की तारीख।

प्रत्येक शिकायत की उसके पंजीकरण के दो महीने के भीतर जांच की जाएगी और उसके परिणाम या कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता या बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

एसिड हमले के पीड़ित भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से 1 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे के हकदार हैं|

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मीर फाउंडेशन कंपनी अधिनियम के तहत धारा 25 कंपनी (लाभ के लिए नहीं) के रूप में पंजीकृत है। यह 1961 की आयकर अधिनियम की धारा 12 ए (ए) और 80 जी के तहत एक धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत है।