कर्नाटक दिशा-निर्देश
राष्ट्रीय दिशानिर्देश
कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
न्याया डेगुला बिल्डिंग, पहली मंजिल, एच. सिद्धैया रोड, बेंगलुरु - 560027
जरूरी कागजात
एफआईआर / पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट (यदि चिकित्सा परीक्षा की गई है), मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सजा पर निर्णय और आदेश की प्रति (यदि मुकदमा समाप्त हो गया है)
स्वीकृति प्राधिकरण
डी.एल.एस.ए या एस.एल.एस.ए
लाभार्थियों
पीड़ित या आश्रित
उपयोग कैसे करें
एक आवेदन डी.एल.एस.ए में किया जा सकता है
लाभ
-
चिकित्सीय लाभ
पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए, ________ तत्काल अंतरिम सहायता सुविधा या चिकित्सा लाभ मुफ्त में उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है |
-
रकम
हानि या चोट का विवरण अधिकतम राशि जान गंवाना
i) 40 वर्ष या उससे कम आयुपीड़ित के परिजनों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे ii) 40 साल से 60 साल पीड़ित के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे iii) 60 साल और उससे अधिक पीड़ित के परिजनों को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे नोट: पीड़ित की मृत्यु के मामले में, मृत्यु से पहले वास्तविक चिकित्सा उपचार के लिए खर्च, अधिकतम रुपये 25,000 / - और रुपये 20,000 / - अंतिम संस्कार व्यय के रूप में पीड़ित के अगले परिजनों को दिए जा सकते हैं
शरीर के किसी भी हिस्से पर एक अपराध (एसिड हमले सहित) के कारण नुकसान, जो 80% से अधिक स्थायी विकलांगता का कारण बनता है 3 लाख रुपये शरीर के किसी भी हिस्से पर अपराध (एसिड हमलों सहित) के कारण नुकसान, जो 40% से अधिक लेकिन स्थायी विकलांगता के 80% से कम का कारण बनता है 2 लाख रुपये शरीर के किसी भी हिस्से पर अपराध (एसिड हमलों सहित) के कारण नुकसान, जो स्थायी विकलांगता को 40% से कम करता है 1 लाख रुपये यदि पीड़ित की उम्र 14 वर्ष से कम है, तो मुआवजे में 50% की वृद्धि होगी|
अपील
यदि किसी पीड़ित को मुआवजे से वंचित किया जाता है, तो 90 दिनों के भीतर एस.एल.एस.ए से अपील करें
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
पता | फ़ोन नंबर |
---|---|
बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बंगलौर - 560 009 | 080-22212914. |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, चित्रदुर्ग - 577 501 | 08194-222352 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, कोप्पल | 08539-221900 |
बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बंगलौर - 560009 | 080-22214751. |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, डावांगेरे | 08192-252562 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, मंगलौर | 0824-2444005 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बागलकोट | 08354-224227 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, धारवाड़ | 0836-2448552 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, मंड्या | 08232-224124 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बेलगाम | 0831-2420500 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, गडग | 08372-252077 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, मैसूर | 0821-2330452 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बेल्लारी | 08392-272155 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, गुलबर्गा | 08472-221856 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, रायचूर | 08532-228476 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बीजापुर | 08352-276140 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, हसन | 08172-268352 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, रामनगर | 08113-7271178 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बीदर | 08482-226448 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, हावेरी | 08375-232001 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, शिमोगा | 08182-270321 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, चामराजनगर | 08226-222990 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, कारवार (यू.के.) | 08382-226325 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, तुमकुर | 0816-2278273 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, चिकमंगलूर | 08262-231066 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, कोडागू | 08272-225373 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, उडुपी | 0820-2530001 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, चिकबल्लपुर | 08156-270966 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, कोलार | 08152-222091 |
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, यादागीर | 08473-253799 |
नोट: हेल्पलाइन नंबर केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए सूचीबद्ध हैं। हम आपको किसी भी सहायक से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया और चिकित्सा सलाह के बारे में कोई सिफारिश या गारंटी नहीं देते हैं।
आप सभी अस्पतालों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 C के अनुसर प्राथमिक चिकित्सा और डॉक्टरी इलाज के लिए हक़दार हैं, चाहे वह सार्वजनिक या निजी हो और चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।
जरूरी कागज़ात
एफ़आईआर / पुलिस रिपोर्ट, फॉर्म ’I’ (नीचे संलग्न), मेडिकल रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो), डेथ सर्टिफ़िकेट (यदि लागू हो), ट्रायल खत्म होने पर न्यायालय की निर्णय / अनुशंसा की प्रति।
स्वीकृति प्राधिकरण
डी.एल.एस.एय या एस.एल.एस.एय
लाभार्थियों
शिकार या आश्रित
कैसे करें उपयोग
एफ़आईआर दर्ज होते ही,
लाभ
-
अंतरिम राहत
अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन तत्काल प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा लाभ के लिए डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय में किया जा सकता है। एस.एल.एस.एय को नोटिस में लाए जाने के 15 दिनों के भीतर रुपए एक लाख पीड़ित को दिए जाएंगे। ऐसी राहत के लिए आदेश 7 दिनों के भीतर पारित किया जाएगा और एस.एल.एस.ए आदेश पारित होने के 8 दिनों के भीतर मुआवज़े का भुगतान करेगा।
दो महीने के भीतर दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और इसका भुगतान शीघ्र और सकारात्मक रूप से किया जाएगा।
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अंतिम मुआवजा
क्षतिपूर्ति राशि का 75% कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए पीड़ित के नाम पर एक सावधि जमा में रखा जाएगा। अन्य 25% उपयोग और प्रारंभिक खर्चों के लिए उपलब्ध होंगे।
विशेष मामलों में, डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय के विवेक पर शैक्षिक या चिकित्सा व्यय या और कोई तत्काल जरूरतों के लिए निकासी की अनुमति दी जा सकती है।
सावधि जमा में जमा ब्याज मासिक आधार पर बचत खाते में जमा किया जाएगा और लाभादारी इससे निकालकर इसका इस्तेमाल कर सकते है।
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रकम
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Amount
हानि या चोट का विवरण मुआवजे की न्यूनतम सीमा मुआवजे की ऊपरी सीमा चेहरे की विरूपता के मामले में 7 लाख रूपए 8 लाख रूपए 50% से अधिक चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए 50% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए 20% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 4 लाख रूपए
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भुगतान का प्रकार
मुआवजे का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते की जरूरत होती है। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है, तो संबंधित डी.एल.एस.पीड़ित या उनके आश्रितों के नाम पर बैंक खाता खोलने में आपकी मदद करेगा।
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अपील
यदि आप दिए गए मुआवजे के कोरम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप डी.एल.एस.एय अध्यक्ष के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।
केंद्र सरकार में नौकरियों के आरक्षण का अधिकार
आप विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए पात्र हैं। किसी भी भेदभाव के मामले में, आप संबंधित सरकारी निकाय के शिकायत निवारण अधिकारी से बात कर सकते हैं।
ये अधिकारी शिकायत दर्ज करने का एक रजिस्टर रखेंगे, जैसे कि शिकायत की तारीख; शिकायतकर्ता का नाम; उस प्रतिष्ठान या व्यक्ति का नाम जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है; शिकायत निवारण और शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटान की तारीख।
प्रत्येक शिकायत की उसके पंजीकरण के दो महीने के भीतर जांच की जाएगी और उसके परिणाम या कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता या बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।
एसिड हमले के पीड़ित भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से 1 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे के हकदार हैं|